मुख्य बिंदु:
भोपाल नगर निगम ने चार प्रमुख धार्मिक पर्वों पर मीट बिक्री पर रोक लगाई
नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द और पुलिस कार्रवाई होगी
- आदेश नगर निगम सीमा के सभी मांस विक्रेताओं पर लागू रहेगा
PKN Live | नवरात्रि 2026 के अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भोपाल नगर निगम ने शहर में धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष दिनों पर मांस और मछली की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय विभिन्न धार्मिक पर्वों के मद्देनजर लिया गया है, जिनका समाज में विशेष महत्व है।
नगर निगम द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, चार प्रमुख अवसरों पर शहर के सभी मांस विक्रय केंद्र बंद रहेंगे। इनमें चैती चांद, राम नवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती शामिल हैं। इन दिनों भोपाल नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाली कोई भी मीट या मछली की दुकान खुली नहीं रहेगी।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि चैती चांद के अवसर पर 20 मार्च को, राम नवमी के दिन 27 मार्च को, महावीर जयंती पर 31 मार्च को और बुद्ध जयंती के अवसर पर 1 मई को मांस विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इन तिथियों पर शहर में मांस या मछली की बिक्री करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
इस आदेश के पीछे प्रशासन का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है। नवरात्रि जैसे पवित्र पर्व के दौरान बड़ी संख्या में लोग व्रत और पूजा करते हैं। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर मांस बिक्री को सीमित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे।
नगर निगम ने इस आदेश के साथ कड़ी चेतावनी भी जारी की है। अधिसूचना में साफ कहा गया है कि यदि कोई दुकानदार इन निर्धारित दिनों में मांस या मछली बेचते हुए पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ